संतकबीरनगर पुलिस ने चोरी करने वाली तीन महिला को गिरफ्तार
पुलिस ने चोरी करने वाली तीन महिला को गिरफ्तार
-सोने की चैन, एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड तथा एक पर्स व 6500 रुपया बरामद
संतकबीरनगर। अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद प्रियम राजशेखर पाण्डेय के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना दुधारा अरविन्द शर्मा के नेतृत्व बृहस्पतिवार को 03 अभियुक्ताओं शीला देवी पत्नी संतोष ग्राम अमिलहवा पचपोखरी थाना दुधारा, उषा देवी पत्नी विकास ग्राम पैकवलिया थाना दुधारा, अदिती पत्नी विशाल ग्राम सरही कोतवाली खलीलाबाद को एक अदद पीली धातु सोने की चैन, एक आधार कार्ड की छाया प्रति, एक पैन कार्ड की छाया प्रति तथा एक पर्स व 6500रु0 के साथ दुधारा सीएचसी अस्पताल तिराहा से गिरफ्तार किया।
प्रेस वार्ता के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पहली घटना बीते 5 मई 2026 को वादिनी अफसाना खातून पत्नी मो० यासीन ग्राम बरड़ाड कोठी थाना दुधारा द्वारा तहरीर दिया गया कि मैं बीते 2 मई 2026 को ग्राम पिपरा हंकार से ऑटो पकड़कर सेमरियावां जा रही थी। जिसमें 3 महिलाएं पहले से बैठकर आ रही थी, ऑटो में मुझे बैठने के बाद तीनों महिलाओं ने मुझे अपनी बातों में उलझा दिया तथा मेरे पास छोटा सा पर्स था जिसमें मेरा सोने का चौन, आधार कार्ड व पैन कार्ड की छायाप्रति था जिसे पर्श सहित चुरा लिये जब मैं कुछ देर बाद सेमरियावां बाजार में समय करीब 2ः00 बजे दिन में उतरी तो देखी कि मेरा पर्स जब नहीं मिला हमने इधर-उधर खोजा तो नहीं मिला उस ऑटो में तीन महिलाएं जो पहले से बैठी थी मुझे अशंका है कि वही तीनों मिलकर मेरा पर्श चुराई है जिसमें से एक महिला के गले पर जले का निशान है। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना दुधारा पर मु0अ0सं0 190/2026 धारा 303(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।
दूसरी घटना बीते 3 अपै्रल 2026 को वादी विवेक कुमार त्रिपाठी पुत्र बृजेश्वर त्रिपाठी निवासी मिश्रवलिया पंडित थाना मेंहदावल द्वारा मेंहदावल पर तहरीर पत्र दिया गया कि मेरी नानी अमृता देवी पत्नी बैजनाथ मिश्र ग्राम मिश्रवलिया पंडित थाना मेंहदावल को 28 फरवरी 2026 को समय करीब शाम 08 बजे मेंहदावल बाजार से आटो में बैठकर अपने घर जा रही थी मेहदावल अस्पताल के पास पहुंची, तभी अज्ञात द्वारा मेरी नानी का गले का चैन चुरा लिया। मेरी नानी बहुत खोज बीन की मगर अज्ञात चोर का कोई पता नही चला। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना मेंहदावल पर मु0अ0सं0 120/2026 धारा 303(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर उक्त अभियोगों में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी।
पकड़े गये अभियुक्ताओं से पूछताछ करने पर बतायी कि बीते शनिवार को हम लोग लोहरौली से ई-रिक्शा से सेमरियावाँ जा रही थी उसी ई रिक्शा में बैठी एक नकाबपोश महिला को अपनी बातों में उलझाकर उसका पर्स हमलोग चुरा लिये थे उसी पर्स में एक सोने की माला और आधार कार्ड व पैन कार्ड की छाया प्रति थी जिसे बेचने के लिए उस अज्ञात व्यक्ति का पुलिया पर बैठकर इंतजार कर रही थी तथा करीब दो ढाई महिने पहले शाम को मेंहदावल बाजार मे बैठी एक टेम्पू पर एक महिला का हम तीनो ने मिलकर गले से सोने का चौन चुरा ली थी। चोरी किये उक्त चौन को पहले ही 32000 रूपये में उस अज्ञात व्यक्ति को बेच दिये थे। तथा उस पैसे को हमलोग आपस मे बराबर बराबर बांट लिये थे। आज जो पैसा हमलोगो के पास से मिला है वह उसी में से बचा हुआ पैसा है। बाकी पैसा खर्च हो गया है। इस दौरान उपनिरीक्षक राजेश कुमार सिंह, दीवान राघवेन्द्र सिंह, सिपाही भीम कुमार, पूजा जायसवाल, आरती सिंह, महिला आरक्षी पल्लवी मौजूद रहे।
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