महिला संग दुष्कर्म करने के आरोपी बिजलीकर्मी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त
महिला संग दुष्कर्म करने के आरोपी बिजलीकर्मी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त
महिला संग दुष्कर्म करने के आरोपी बिजलीकर्मी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त
संतकबीरनगर। विधि संवाददाता। महिला के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी बिजली कर्मी का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम गजेन्द्र की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात निरस्त कर दिया। आरोपी प्रेम सागर पर पीड़िता के इन्वर्टर को ठीक करने के बहाने अश्लील हरकत करने व दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है। आरोपी विद्युत वितरण खण्ड मेंहदावल में संविदा कर्मी है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विवेक प्रताप सिंह ने बताया कि आरोपी प्रेम सागर पुत्र अवधेश ग्राम व थाना बेलहर कला का रहने वाला है। जबकि पीड़िता इसी थानाक्षेत्र के दूसरे गांव की रहने वाली है। उसका आरोप है कि दिनांक 21 जुलाई 2025 को उसके बहन के घर बेलहर कला में मांगलिक कार्यक्रम था। पीड़िता उस कार्यक्रम में अपने बहन के घर गई थी। दिनांक 25 जुलाई को सुबह 9 बजे आरोपी प्रेम सागर उसके घर आया और अपना परिचय दिया। बहन के गांव का होने के कारण चाय पानी पिलाया।
आरोपी ने पूछा कि पंखा धीरे क्यों चल रहा है, तो उसने बताया कि इन्वर्टर कुछ खराब हो गया है। आरोपी को इन्वर्टर दिखाने ले गई तो गैलरी में आरोपी ने हाथ पकड़कर कमरे में खींच लिया और गुप्तांग में ऊंगली डालकर हिला रहा था। विरोध करने पर धमकी दिया कि किसी से कुछ कहोगी तो जान से मार देंगे। घर में वह और उसकी देवरानी थी। घटना के समय उसकी देवरानी छत पर कपड़ा फैलाने गई थी। पुलिस ने पहले अश्लील हरकत करने का अभियोग पंजीकृत किया था। विवेचना के पश्चात दुष्कर्म की धारा की बढ़ोत्तरी किया। आरोपी प्रेम सागर के अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विवेक प्रताप सिंह ने विरोध किया। अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम गजेन्द्र की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात आरोपी का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
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