न्यायालय नें अभियुक्त को दो हजार रुपये से किया दण्डित
न्यायालय नें अभियुक्त को दो हजार रुपये से किया दण्डित
संतकबीरनगर। पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के दृष्टिगत पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में बृहस्पतिवार को न्यायालय सी0जे0(जे0डी0)/जे0एम0 द्वारा एक अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व 2000 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया। घटना बीते 26 सितम्बर 2015 को वादी मुकदमा प्रभारी थाना दुधारा सतानन्द पाण्डेय द्वारा अभियुक्त तबारक पुत्र पीर मोहम्मद निवासी गंगौली थाना को0 खलीलाबाद को 8 अदद गोवंशीय पशु बरामद करते हुए थाना दुधारा पर अभियोग पंजीकृत कर उपनिरीक्षक संतराज यादव द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया था। मु0अ0सं0 855/2015 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना दुधारा से सम्बन्धित अभियुक्त उपरोक्त द्वारा स्वेच्छया जुर्म स्वीकार करने पर धारा 3/5/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधिनियम के अपराध में जेल में बिताई गयी अवधि व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 2 दिवस का साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।
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