ऑपरेशन क्रैकडाउन पुलिस मुठभेड़ में दो गौतस्कर गिरफ्तार, 100 किलो प्रतिबंधित मांस व अवैध हथियार बरामद

Jan 8, 2026 - 18:46
ऑपरेशन क्रैकडाउन पुलिस मुठभेड़ में दो गौतस्कर गिरफ्तार, 100 किलो प्रतिबंधित मांस व अवैध हथियार बरामद

ऑपरेशन क्रैकडाउन पुलिस मुठभेड़ में दो गौतस्कर गिरफ्तार, 100 किलो प्रतिबंधित मांस व अवैध हथियार बरामद


धनघटा/संतकबीरनगर। जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान “ऑपरेशन क्रैकडाउन” के तहत जनपदीय एसओजी, थाना दुधारा एवं थाना धनघटा पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस मुठभेड़ के दौरान दो गौतस्करों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान दोनों अभियुक्तों के पैर में गोली लगी, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुवार को तड़के लगभग 3 बजे थाना दुधारा क्षेत्र के ग्राम रक्साकला के पास स्थित एक जंगली बगीचे में कुछ लोगों द्वारा प्रतिबंधित गौमांस काटे जाने की सूचना पुलिस को मिली। सूचना को गंभीरता से लेते हुए थाना दुधारा पुलिस ने तत्काल एसओजी तथा थाना धनघटा पुलिस को अवगत कराते हुए संयुक्त रूप से मौके पर पहुंचकर क्षेत्र की घेराबंदी की। 

पुलिस टीम जब बगीचे के पास पहुंची तो वहां मौजूद लगभग पांच अभियुक्त अंधेरे का फायदा उठाकर भागने लगे। पुलिस नें रुकने का इशारा करने पर अभियुक्तों ने पुलिस टीम पर जानलेवा नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें दो अभियुक्तों के पैर में गोली लगी और वे मौके पर गिर पड़े। अंधेरे का लाभ उठाकर तीन अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा अलग-अलग टीमें गठित कर दी गई हैं। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों की पहचान इकलाख पुत्र झिनक, निवासी कथकपुरवा, थाना रुदौली, जनपद बस्ती तथा अलाउद्दीन उर्फ कोईल पुत्र वकील, निवासी रक्साकला, थाना दुधारा, जनपद संतकबीरनगर के रूप में हुई है।

दोनों अभियुक्तों को तत्काल सीएचसी सेमरियांवा ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में अवैध सामग्री बरामद की है। बरामदगी में 100 किलोग्राम प्रतिबंधित गौमांस, दो अवैध तमंचा .315 बोर, दो जिंदा कारतूस, दो खोखा कारतूस, दो चाकू, दो बोगदा, एक लकड़ी का ठेहा, रस्सी, तराजू, बाट तथा अन्य उपकरण शामिल हैं, जिनका उपयोग अवैध रूप से गौवध एवं मांस तस्करी में किया जा रहा था। पुलिस जांच में सामने आया है कि अभियुक्त अलाउद्दीन उर्फ कोईल के विरुद्ध पूर्व में भी थाना दुधारा में विभिन्न धाराओं में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना दुधारा में मु0अ0सं0 08/2026 धारा 109(1) बीएनएस, धारा 3/4/25/27 आर्म्स एक्ट तथा धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।

 इस संयुक्त कार्रवाई में थाना दुधारा, एसओजी, सर्विलांस सेल एवं थाना धनघटा के अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल रहे। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है और जनपद में अपराध व अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।

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