अवैध गांजा के आरोपी को आठ माह का कारावास, तीन हजार का अर्थदण्ड
अवैध गांजा के आरोपी को आठ माह का कारावास, तीन हजार का अर्थदण्ड
संतकबीरनगर। विधि संवाददाता। अपराध स्वीकार करने पर अवैध गांजा के आरोपी को सुनवाई के पश्चात दोषसिद्ध करार देते हुए एडीजे व विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट देवेन्द्र नाथ गोस्वामी की कोर्ट ने आठ माह के कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी दाऊद शब्बीर पर सजा के साथ तीन हजार रुपए का अर्थदण्ड का भी फैसला सुनाया। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को सात दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। आरोपी के पास से एक किलो सौ ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ था। विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस एक्ट हरिकेश त्रिपाठी ने बताया कि प्रकरण जिले के कोतवाली खलीलाबाद थानाक्षेत्र मेंहदावल बाईपास चौराहे के निकट का है। प्रकरण में उप निरीक्षक वीरेन्द्र सिंह यादव ने अभियोग पंजीकृत कराया था। उनका कथन था कि दिनांक 26 दिसम्बर 2019 को पुलिस बल के साथ तलाश वांछित अभियुक्त व बैंक चेकिंग मधुकुंज चौराहे पर था।
मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति खलीलाबाद शहर में गांजा बेचने आ रहा है। पुलिस बल के साथ मेंहदावल बाईपास पर सिंचाई विभाग कालोनी के रास्ते के सामने एक व्यक्ति आता दिखाई दिया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। नाम पता पूछने पर अपना नाम दाऊद शब्बीर पुत्र रियाज अहमद निवासी अंसार टोला पश्चिमी थाना कोतवाली खलीलाबाद बताया। आरोपी के पास से एक किलो सौ ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत करके विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। विचारण के दौरान आरोपी ने अपराध स्वीकार करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस एक्ट हरिकेश त्रिपाठी ने बताया कि पक्षों की बहस सुनने के पश्चात एडीजे व विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट देवेन्द्र नाथ गोस्वामी की कोर्ट ने आरोपी दाऊद शब्बीर को दोषसिद्ध करार दिया।
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