सरकारी भूमि से अवैध कब्ज़ा हटाने का हाईकोर्ट ने दिए आदेश

Apr 11, 2026 - 19:06
सरकारी भूमि से अवैध कब्ज़ा हटाने का हाईकोर्ट ने दिए आदेश

सरकारी भूमि से अवैध कब्ज़ा हटाने का हाईकोर्ट ने दिए आदेश- हड़कंप
संतकबीरनगर। धनघटा तहसील क्षेत्र के ग्राम पीडिया बेलहरा में स्थित सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण को हाई कोर्ट ने एक मांह के भीतर खाली करने का तहसील प्रशासन को निर्देश दिया है। जिससे भूमाफिया में हड़कंप मचा है। मामला महुली थाना क्षेत्र का है पिडिया बेलहरा निवासी राजाराम ने बताया कि गांव स्थित सरकारी भूमि जो भीटा के रूप में सड़क के किनारे काफी कीमती थी जिस पर भूमाफियाओं की निगाह गड़ गई कई बार प्रयास के बाद भी कब्जा नहीं कर पाए थे लेकिन पिछले जुलाई माह के आसपास भूमाफियाओं ने स्थानीय राजस्व कर्मी व पुलिस के मदद से जमीन पर अवैध कब्जा करके रातों-रात छत लगाकर मकान का निर्माण कर लिए शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई मजबूर होकर उन्होंने हाईकोर्ट में पी आई एल दाखिल किया जिस पर 8 मार्च को सुनवाई के दौरान विद्वान जज ने सरकारी भूमि से भू माफिया का कब्जा हटाने का तहसील प्रशासन को एक माह का समय दिया है तथा पत्र इंटरनेट के माध्यम से तहसील प्रशासन को अवगत भी कर दिया गया है हाई कोर्ट के इस निर्देश पर माफिया में हड़कंप मचा हुआ है तथा वह जान माल की धमकी दे रहे हैं जिससे गांव में तनाव का माहौल व्याप्त है।

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