हत्या के आरोपी को आठ वर्ष का कठोर कारावास, 4700 का अर्थदण्ड 

खेत में भैंस चराने का था मामला, दो सगे भाइयों समेत चार पर दर्ज हुआ था हत्या का

Mar 5, 2026 - 18:30
हत्या के आरोपी को आठ वर्ष का कठोर कारावास, 4700 का अर्थदण्ड 


बिना आशय हत्या के आरोपी को आठ वर्ष का कठोर कारावास, 4700 का अर्थदण्ड 
-खेत में भैंस चराने का था मामला, दो सगे भाइयों समेत चार पर दर्ज हुआ था हत्या का अभियोग 


संतकबीरनगर। विधि संवाददाता। बिना आशय हत्या करने के एक आरोपी को अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम गजेन्द्र की कोर्ट ने दोषसिद्ध करार देते हुए आठ वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। मामला आरोपी के खेत में भैंस चराने का था। प्रकरण में दो सगे भाईयों समेत दो बाल अपचारियों के विरुद्ध नल के पाइप से मारकर हत्या करने का अभियोग पंजीकृत कराया गया था। कोर्ट ने आरोपी पप्पू उर्फ हंसू पर सजा के अलावा चार हजार सात सौ रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया गया है। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने अर्थदण्ड की धनराशि में से आधी धनराशि वादी मुकदमा को प्रतिकर के रुप में देने का भी फैसला सुनाया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विवेक प्रताप सिंह ने बताया कि प्रकरण में मृतक बदलू के पुत्र रामतेज ग्राम बंजरिया थाना बखिरा ने अभियोग पंजीकृत कराया था।

 उनका आरोप था कि उसके पिता बदलू दिनांक 10 अगस्त 2013 को भैंस चराने ले गए थे। समय शाम लगभग साढ़े चार बजे भैंस गांव के पप्पू उर्फ हंसू पुत्र जगलाल के खेत में चली गई। जिससे नाराज होकर पप्पू उर्फ हंसू पिता को गाली देने लगे। पिता ने कहा कि गलती हो गई है और क्षमा मांगते हुए घर आ गए। लेकिन पप्पू उर्फ हंसू और उनके भाई राम आसरे तथा हंसू के दो अवयस्क लड़के हाथ में लाठी डण्डा लेकर गाली देते हुए घर पर चढ़ आए। पप्पू उर्फ हंसू हाथ में नल का पाइप लेकर आया और पिता के सिर पर मारा। चोट लगने से पिता जमीन पर गिर पड़े और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने चारों आरोपियों के विरुद्ध हत्या समेत अन्य धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।

 सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विवेक प्रताप सिंह ने बताया कि विचारण के दौरान एक आरोपी राम आसरे की मृत्यु हो गई और दो बाल अपचारियों की पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड अंतरित कर दी गई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विवेक प्रताप सिंह ने बताया कि अभियोजन की तरफ से कुल 10 साक्षी न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश गजेन्द्र कोर्ट ने पक्षों की बहस सुनने के पश्चात हत्या के आरोप के बजाय बिना आशय हत्या के आरोप में पप्पू उर्फ हंसू को दोषसिद्ध करार दिया।

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