सीजेएम कोर्ट का आदेश, चार आरोपियों के विरुद्ध दर्ज होगा हत्या का अभियोग
सीजेएम कोर्ट का आदेश, चार आरोपियों के विरुद्ध दर्ज होगा हत्या का अभियोग
संतकबीरनगर। विधि संवाददाता। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चेतना त्यागी की कोर्ट ने एक ही परिवार के चार आरोपियों के विरुद्ध बिना आशय हत्या करने का अभियोग पंजीकृत करने का आदेश दिया। आरोपी दिनेश व उसकी पत्नी सुनैना तथा दो पुत्रों सोनू व मोनू पर घर में घुसकर सरिया, पंच व डण्डा से मारकर घायल करके वादिनी के पुत्र की हत्या करने का आरोप लगाया गया। मामला जिले के कोतवाली खलीलाबाद थानाक्षेत्र के मगहर नगर पंचायत के मोहल्ला काजीपुर तेली टोला का है। वादिनी गौरी देवी पत्नी संजय कुमार ने अपने अधिवक्ता सुधीर कुमार श्रीवास्तव के माध्यम से सीजेएम कोर्ट में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। आरोप है कि दिनांक 17 मई 2026 को उनका पुत्र विपिन गुप्ता समय लगभग 11 बजे रात में छत पर खाना खा रहा था। पड़ोसी दिनेश पुत्र राम दुलारे, अपनी पत्नी सुनैना तथा दो पुत्रों सोनू व मोनू पुरानी रंजिश के चलते डण्डा, सरिया व पंच लेकर गाली देते हुए घर में घुस आए। लड़के को बुरी तरह से मारपीट कर घायल कर दिया और कमरे में खून फैल गया। वादिनी बचाने के लिए गई तो पुत्र को मरा हुआ समझ कर आरोपीगण भाग गए। सूचना पर पुलिस आई तो एम्बुलेंस से लड़के को जिला अस्पताल पंहुचाया। स्थिति गम्भीर देखकर चिकित्सक ने गोरखपुर तथा उसके बाद लखनऊ रेफर कर दिया गया। जहां उपचार के दौरान दिनांक 20 मई को पुत्र विपिन गुप्ता की मृत्यु हो गई। पुलिस ने राजनैतिक दबाव में अभियोग पंजीकृत नहीं किया। सीजेएम चेतना त्यागी की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात प्रभारी निरीक्षक कोतवाली खलीलाबाद को अभियोग पंजीकृत करके विवेचना करने का आदेश दिया।
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