न्यायालय नें अभियुक्त को चार हजार रुपये का लगाया दण्ड
न्यायालय नें अभियुक्त को चार हजार रुपये का लगाया दण्ड
संतकबीरनगर। पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के दृष्टिगत पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में बीते 9 जनवरी 2026 को न्यायालय सी0जे0(एस0डी0)/ए0सी0जे0एम0 द्वारा 1 अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व 4000 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया। वादी मुकदमा प्रभारी एसओजी रामआशीष यादव द्वारा अभियुक्त मो0 शमीम पुत्र मिसवाहुद्दीन निवासी दुर्गजोत थाना बखिरा को 21 अदद गोवंशीय पशु का चमड़ा बरामद करते हुए थाना बखिरा पर अभियोग पंजीकृत कर उपनिरीक्षक सुदामा यादव द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया था। मु0अ0सं0 611/2006 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना बखिरा से सम्बन्धित अभियुक्त मो0 शमीम पुत्र मिसवाहुद्दीन निवासी दुर्गजोत थाना बखिरा द्वारा स्वेच्छया जुर्म स्वीकार करने पर धारा 3/5/8 सीएस एक्ट के अपराध में जेल में बिताई गयी अवधि व 4000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 60 दिवस का साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।
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