न्यायालय नें अभियुक्त को 3 वर्ष 6 माह कारावास व 600 रुपये से किया दण्डित
न्यायालय नें अभियुक्त को 3 वर्ष 6 माह कारावास व 600 रुपये से किया दण्डित
संतकबीरनगर। पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के दृष्टिगत पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में बृहस्पतिवार को न्यायालय ए0एस0जे0 प्रथम द्वारा एक अभियुक्त को 3 वर्ष कारावास(जो अभियुक्त द्वारा पूर्व में जेल में बितायी जा चुकी है) व 600 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया। घटना बीते 24 जून 2015 को वादी मुकदमा प्रभारी थाना महुली शमशेर बहादुर सिंह द्वारा अभियुक्त अर्जुन वर्मा पुत्र दीनदयाल वर्मा निवासी महुली पठान टोला पक्का चैक थाना महुली को खलीलाबाद के पास एक सरकारी स्कूल में रुकी बारात से मोटरसाइकिल चोरी कर उसका नम्बर प्लेट बदल कर चलाते हुए गिरफ्तार किया गया व मोटरसाइकिल बरामद करते हुए थाना महुली पर अभियोग पंजीकृत कर उपनिरीक्षक बिन्देश्वरी मणि त्रिपाठी द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया था। मु0अ0सं0 425/2015 धारा 41/411/413/420 भा0द0वि0 थाना महुली से सम्बन्धित अभियुक्त उपरोक्त द्वारा स्वेच्छया जुर्म स्वीकार करने पर धारा 411 भा0द0वि के अपराध में 3 वर्ष कारावास (जेल में बिताई गयी अवधि) व 200 रु0 के अर्थदण्ड, धारा 413 भा0द0वि के अपराध में 3 वर्ष 9 माह कारावास (जेल में बिताई गयी अवधि) व 200 रु0 के अर्थदण्ड, धारा 420 भा0द0वि के अपराध में 3 वर्ष कारावास (जेल में बिताई गयी अवधि) व 200 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 3 दिवस का साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।
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