न्यायालय के आदेश पर हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास व 1 लाख 35 हजार का लगा दण्ड 

Jan 20, 2026 - 18:13
न्यायालय के आदेश पर हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास व 1 लाख 35 हजार का लगा दण्ड 

न्यायालय के आदेश पर हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास व 1 लाख 35 हजार का लगाया दण्ड 


संतकबीरनगर। पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के निर्देशन में “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के दृष्टिगत पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में मंगलवार को न्यायालय जिला जज, संतकबीरनगर के सत्र न्यायाधीश मोहनलाल विश्वकर्मा द्वारा हत्या के आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास अवधि व 1 लाख 35 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया। घटना बीते 29 मार्च 2013 को वादी मुन्ना लाल पुत्र रामबहाल निवासी टिकुई कोल चैबे थाना महुली द्वारा थाना महुली पर प्रार्थना पत्र दिया कि बीते 28 मार्च 2013 को शाम करीब 7 बजे उनके भतीजे वीर के मोबाइल फोन पर किसी व्यक्ति का फोन आया जिसके उपरान्त व घर से कही चला गया था। बीते 29 मार्च 2013 को वादी अपने भतीजे के गायब होने की सूचना थाने पर देने आ रहे थे कि गांव के उत्तर पूर्व तरफ बेचू चैबे के गेहूं के खेत में उनके भतीजे का शव पड़े होने की जानकारी प्राप्त हुई। घटना स्थल पर उनके भतीजे को अज्ञात व्यक्ति नें निर्मम तरीके से ईट एवं नुकीले चीज से मारकर उसकी हत्या कर दी गई एवं पहचान छुपाने के लिए हत्यारें द्वारा शव के ऊपर तेजाब भी डाला गया था। उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना महुली पर मु0अ0सं0 150/2013 धारा 147/148/149/302/34/201/120बी/भा0द0वि0 पंजीकृत कर विवेचना उपनिरीक्षक विजय कुमार पाण्डेय के द्वारा सम्पादित की गयी थी। मु0अ0सं0 150/2013 थाना महुली से सम्बन्धित अभियुक्त जितेन्द्र चतुर्वेदी पुत्र हरिशंकर निवासी टिकुई कोल चैबे थाना महुली को न्यायालय द्वारा धारा 5302/34 भा0द0वि0 के तहत सश्रम आजीवन कारावास व 1 लाख रु0 के अर्थदण्ड, धारा 201/34 भा0द0वि0 के तहत 3 वर्ष के सश्रम कारावास व 25 हजार रु0 के अर्थदण्ड, धारा 120 बी0 भा0द0वि0 के अपराध में 2 वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 1 वर्ष का साधारण कारावास भुगतना होगा।

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