संतकबीरनगर न्यायालय नें दो अभियुक्तों को सात हजार रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित
संतकबीरनगर न्यायालय नें दो अभियुक्तों को सात हजार रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित
एसपी संदीप कुमार मीना के निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी में सोमवार को न्यायालय सी0जे0एम0 द्वारा दो अभियुक्तों को जेल में बिताई अवधि व सात हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। वादी मुकदमा उपनिरीक्षक सुधीर कुमार सिंह द्वारा थाना मेहंदावल पर अभियुक्तगण प्रमोद पाण्डेय पुत्र राजेन्द्र प्रसाद निवासी कांटी, दिनेश सिंह पुत्र चन्द्रभूषण सिंह निवासी बढ़या टोला, महाईपुर थाना कोतवाली खलीलाबाद थाना मेंहदावल अन्तर्गत धोबी टोला बाईपास रोड मेंहदावल में सड़क पर गाड़ियों को रोककर जबरदस्ती अवैध धन वसूल करने का अभियोग पंजीकृत कर उपनिरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया था। मु0अ0सं0 313/2011 धारा 384 भा0द0वि0 व 7 सी0एल0ए0 एक्ट थाना मेंहदावल से सम्बन्धित अभियुक्तगण उपरोक्त को जेल में बिताई अवधि व 3500-3500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 30-30 दिवस का साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।
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