जमीन दिखाकर दूसरे गाटे का बैनामा कराने का आरोप, एसपी के आदेश पर मुकदमा दर्ज
जमीन दिखाकर दूसरे गाटे का बैनामा कराने का आरोप, एसपी के आदेश पर मुकदमा दर्ज
संतकबीरनगर। कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के ग्राम मोहउद्दीनपुर निवासी जयहिन्द पुत्र स्व0 रामबहाल के तहरीर के आधार पर एसपी के आदेश पर मुकदमा दर्ज करवाया। पीड़ित के अनुसार प्रार्थी को मकान बनवाने के लिए जमीन खरीदने की जारूरत थी। प्रार्थी कई लोगों से चर्चा किया। तो प्रार्थी से खुर्शीद हुसेन पुत्र नासिर अली ग्राम-धौरहरा थाना-कोतवाली खलीलाबाद से मुलाकात हुई। खुर्शीद हुसेन प्रार्थी को ले जाकर गाटा सं0-44 मि0 जो मौजा धौरहरा में स्थित है। खुर्शीद हुसेन प्रार्थी को ले जाकर गाटा सं0-44मि0 उस जमीन का गाटा सं0 हमे बताये 507 जो कि यह भी मौजा धौरहरा में स्थित है यह जमीन मेरी है। यदि पसन्द हो तो इसी जमीन का बैनामा कर दूंगा। 44मि0 प्रार्थी को पसन्द आ गयी। और बैनामा करने का समय निर्धारित हो गया। तब खुर्शीद हुसेन प्रार्थी से एक लाख रूपया मोबाइल द्वारा प्राप्त किया दुबारा भी मोबाइल से 60 हजार रूपया प्राप्त किया इसके बाद बीते 17 जुलाई 2026 को बैनामा करने के लिए रजिस्ट्री आफिस पर गये।
रजिस्ट्री दस्तावेज तैयार होने के एक दिन पहले 3 लाख 9 हजार रूपया चेक द्वार प्राप्त किया तथा रजिस्ट्री के दिन 81 हजार रूपया नकद प्राप्त किये जब बीते 17 जुलाई 2026 को रजिस्ट्री दस्तावेज लिखा जाने लगा। तो खुर्शीद हुसेन उक्त नम्बर के बजाय दूसरा गाटा सं0 507 जिसका खाता सं0-276 डालकर दस्तावेज तैयार करने लगा। रजिस्ट्री के दौरान प्रार्थी को विश्वत्र सूत्रों द्वारा यह जानकारी मिला कि जो जमीन दिखाया गया है यह जमीन नहीं है बल्कि दूसरे जमीन का बैनामा किया जा रहा है एवं प्रार्थी ने दस्तावेज के बावत पूछ ताछ किया। और गाटा सं0-507 के बावत हिस्से की जानकारी प्राप्त किया। तो पता चला कि उक्त नम्बर की केवल नाम दर्शा रहा है। बल्कि रकबा बहुत कम है। जो प्रार्थी के मानक से काफी अन्तराल का है।
इस तरह से विपक्षी द्वारा प्रार्थी के साथ धोखा दिया गया है। खुर्शीद हुसेन ने कहा कि यदि आप यह जमीन नहीं लेंगे तो मैं आप का द्वारा पैसा जो प्राप्त किये है वापस कर देंगे तथा जो दस्तावेज का पैसा लगा है उसे भी वापस कर देंगे। लेकिन विपक्षी उक्त रूपये का भुगतान आज तक नहीं किया। प्रार्थी उक्त पैसे का दलाल विपक्षी से फोन पर किया तथा एक बार मौके पर मुलाकात के जरिए किया। तब विपक्षी में प्रार्थी को उल्टा जवाब दिया। कहा कि पैसा भूल जावो नहीं तो घर की महिलाओ से छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कराकर परेशान कर देंगे।
प्रार्थी के साथ विपक्षी द्वारा इस तरह का जालसाजी किया गया है प्रार्थी घटना की सूचना थाना मुकामी पर दिया। तहरीर पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली खलीलाबाद जयप्रकाश दूबे ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए अभियोग पंजीकृत करने का निर्देश दिया। इसके बाद एफआईआर लेखक हेड कांस्टेबल गोविन्द शरण द्वारा मुकदमा दर्ज किए जाने की कार्रवाई की गई।
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