न्यायालय नें एक अभियुक्त को चार हजार रुपये से किया दण्डित

Nov 26, 2025 - 17:58
न्यायालय नें एक अभियुक्त को चार हजार रुपये से किया दण्डित

न्यायालय नें एक अभियुक्त को चार हजार रुपये से किया दण्डित
संतकबीरनगर। पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना  के निर्देशन में “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत पुलिस के नें गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में बुधवार को न्यायालय जे0एम0 द्वारा 1 अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व 4000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया। बीते 1 मार्च 2001 को वादी मो0 अमीन पुत्र शकूर निवासी हरिहरपुर थाना महुली नें अभियुक्त बेचन पुत्र रामलौत निवासी हरिहरपुर थाना महुली के विरुद्ध थाना महुली पर वादी की दुकान से 5960 रु0 चोरी करने के सम्बन्ध में  मु0अ0सं0  35/2001 धारा 380/411 भा0द0वि0 पंजीकृत कराया था। उक्त मामले में न्यायालय नें अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अन्तर्गत धारा 380/411 भा0द0वि0 में जेल में बिताई गयी अवधि व 4000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 3 दिवस का साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।

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