दो लाख रूपये हड़पने के मामले में पुलिस ने चार को किया गिरफ्तार, जेल
दो लाख रूपये हड़पने के मामले में पुलिस ने चार को किया गिरफ्तार, जेल
-नगद 56 हजार रूपये एवं घटना में प्रयुक्त एक कार चारपहिया गाड़ी स्वीफ्ट वीडीआई व एक अदद प्लेटिना बिना नम्बर प्लेट की बरामद
सन्तकबीरनगर। पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद प्रियम राजशेखर पाण्डेय के निकट पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद जयप्रकाश दूबे तथा जनपदीय एसओजी प्रभारी अजय सिंह की संयुक्त टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए धोखे से 2 लाख रुपये हड़पने के मामले का अनावरण करते हुए घटना में संलिप्त 4 नफर अभियुक्तगण ओमकार चौधरी उर्फ बब्बू चौधरी पुत्र गोरखनाथ निवासी कमोखर थाना मुण्डेरवा जनपद बस्ती, पिन्टू पुत्र श्यामरथी निवासी पारा हरिगोविन्द थाना धनघटा, रामबहादुर शर्मा पुत्र रामनारायन निवासी दुधरा थाना कोतवाली खलीलाबाद, रामनयन यादव पुत्र रामसजन यादव निवासी गौरापार थाना कोतवाली खलीलाबाद को शुक्रवार को वहदग्राम बयारा से नगद 56 हजार रूपये एवं घटना में प्रयुक्त एक कार चारपहिया गाड़ी स्वीफ्ट वीडीआई व एक अदद प्लेटिना बिना नम्बर प्लेट के साथ गिरफ्तार किया गया।
बीते 22 अपै्रल 2026 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर वादी देवेन्द्र कुमार भारती पुत्र शंकर दयाल निवासी वालेश्वरगंज थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा द्वारा पार्थना पत्र दिया गया कि मैं अपने पुत्र आशुतोष गोस्वामी तथा अपने मित्र अवनीश सिंह पुत्र प्रेम शंकर सिंह निवासी कल्याणपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के साथ बाजार करने के लिए आया था, समय दोपहर लगभग 2 बजे जैसे ही नेदुला चौराहा पहुँचे थे कि मुझे वही पर एक व्यक्ति मिला जिससे मैने अपने घर शादी के लिए कपड़ा खरीदने के बाजार के बारे में पूछा तो वह अपने आप को स्थानीय बताते हुए बाजार बताने के लिए मेरे साथ गाड़ी में बैठ गया तथा हम लोगो को साथ लेकर तहसील के बगल से वन विभाग कार्यालय के पास पहुंचा। वह व्यक्ति मेरी गाड़ी खड़ी करवाकर हम लोगो को कपड़ा खरीदवाने की बात कहकर लगभग 400 मी0 दूर ले गया और झाँसा देकर मेरे पास मौजूद बैग जिसमें 2 लाख रुपया नगद था ले लिया, तभी पीछे से यूपी 32 इआर 2415 स्विफ्ट वीडीआई कार आयी, जिससे 3-4 लोग बैठे थे, उसी कार में जिस आदमी ने मेरा बैग व पैसा लिया बैठकर मौके से फरार हो गए। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 305/2026 धारा 318(4), 61(2)(ं) बीएनएस पंजीकृत किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियोग उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी किया गया है।
गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों से पूछताछ की गयी तो बताये कि हम लोगे का एक गिरोह है, हमारा एक साथी गिरोह का मुखिया है उसी के निर्देश पर हम लोग काम करते है, उसी साथी मुखिया ने ओमकार चौधरी को बीते 21 अपै्रल 2026 को फोन से बताया कि एक व्यक्ति नेदुला के पास दोपहर के समय अपनी कार से 2,00,000/- रूपया लेकर जायेगा जिसको लेना है, तब ओमकार चौधरी ने अपने साथी पिन्टू निवासी पारा हरिगोविन्द को एक गाड़ी और 2 और साथियों की व्यवस्था करके कचहरी के पास मिलने के लिए बताया, तब पिन्टू ने अपने जानने वाले रामनयन यादव को अपनी कार से कचहरी के पास चलने के लिए बताया। रामनयन कार लेकर कचहरी के पास आया, वहाँ से पिन्टू और 2 साथी कार में बैठ गये। ओमकार उर्फ बब्बू चौधरी ने अपने साथी रामबहादुर शर्मा को अपनी प्लेटिना यूपी 58एडी 1029 से लाकर नेदुला चौराहे पर यह कह कर छोड़ दिया कि अभी कार से कुछ लोग आयेगें जिनके पास 2,00,000 रूपये है उसको लेना है, आप उनके साथ गाड़ी में बैठकर वन विभाग कार्यालय के पास लेकर पहुँचना।
कुछ देर में कार में तीन व्यक्ति नेदुला पहुचे तो योजनाबद्ध तरीके से रामबहादुर शर्मा उस कार में बैठ गये और उनको बहकावे में लेकर वन विभाग कार्यालय के पास पहुचे तथा कार में सवार व्यक्तियो को चाय पीने के बहाने कार से बाहर लाकर सड़क के किनारे पैदल ही जा रहे थे। कार सवार व्यक्तियो को विश्वास में लेकर उनसे दो लाख रूपये को झोला सहित ले लिये, उसके बाद पिन्टू, रामनयन यादव व 2 साथी कार से मौके पर पहुंच गये और राम बहादुर शर्मा को गाड़ी में बैठाकर नेदुला से सोनी होटल के पास पहुंचे एवं वहाँ से दक्षिण की तरफ जाने वाले मार्ग पर नेहिया के पास पहुचे वही पर पीछे से ओमकार उर्फ बब्बू चौधरी अपने प्लेटिना से आये और हम लोगो ने मिलकर रुपये आपस में बांट लिये।
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