डीएम ने साप्ताहिक बन्दी दिवस का किया घोषित
डीएम ने साप्ताहिक बन्दी दिवस का किया घोषित
संतकबीरनगर। जिलाधिकारी आलोक कुमार ने उ0प्र0 दुकान एंव वाणिज्यिक अधिष्ठान अधिनियम 1962 की धारा 8(2) सपठित उ0प्र0 दुकान एंव वाणिज्यिक अधिष्ठान नियमावली-1963 के नियम-6 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वर्ष 2026 के लिए जनपद में निम्नलिखित नगर पालिका क्षेत्रों एंव टाउन एरिया में स्थित दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठानों के लिए निर्धारित दिवसों को साप्ताहिक बन्दी का दिवस घोषित किया है। उन्होंने बताया कि टाउन एरिया हरिहरपुर, (समस्त स्टेशनरी की दुकानों को छोड़कर), नोटिफाइड एरिया मगहर, (समस्त स्टेशनरी एव गांधी आश्रम के विक्रय केन्द्र को छोड़कर) एवं नगर पालिका क्षेत्र खलीलाबाद, (समस्त स्टेशनरी की दुकानों को छोड़कर) सप्ताहिक बन्दी शुक्रवार एवं टाउन एरिया मेहदावल, (समस्त स्टेशनरी की दुकानों को छोड़कर) साप्ताहिक बन्दी सोमवार, आटोमोबाईल की सभी एजेंसियों एंव उनसे सम्बन्धित कार्यशालाएं एंव नाईयों के केश प्रसाधन की दुकानें खलीलाबाद व हरिहरपुर व मगहर मेंहदावल में साप्ताहिक बन्दी शनिवार तथा खलीलाबाद/हरिहरपुर/मगहर मेंहदावल क्षेत्र की समस्त स्टेशनरी की दुकानों एंव सहारा इण्डिया की उपभोक्ता शाखा एंव गांधी आश्रम मगहर में साप्ताहिक बन्दी रविवार को घोषित किया गया है।
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