छात्रा संग अश्लील हरकत करने के आरोपी को दो वर्ष का सश्रम कारावास, तीन हजार का अर्थदण्ड
छात्रा संग अश्लील हरकत करने के आरोपी को दो वर्ष का सश्रम कारावास, तीन हजार का अर्थदण्ड
-पाक्सो कोर्ट का फैसला, अर्थदण्ड की सम्पूर्ण धनराशि पीड़िता को देने का आदेश
संतकबीरनगर। विधि संवाददाता। अवयस्क छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने के आरोपी को एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने दोषसिद्ध करार देते हुए दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। आरोपी मोहम्मद रईस पर स्कूल व कोचिंग आते जाते समय कक्षा 11 की छात्रा के सथ अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया गया था। कोर्ट ने आरोपी मुहम्मद रईस पर सजा के अतिरिक्त तीन हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को एक माह की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। कोर्ट ने अर्थदण्ड की सम्पूर्ण तीन हजार रुपए की धनराशि पीड़िता को देने का भी फैसला सुनाया है।
मामला जिले के कोतवाली खलीलाबाद थानाक्षेत्र के एक गांव का है। विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट अभिमन्युपाल, सत्येन्द्र शुक्ल व अनिल कुमार सिंह ने बताया कि प्रकरण में पीड़िता ने स्वंय अभियोग पंजीकृत कराया था। पीड़िता का आरोप था कि वह अपने गांव से कोचिंग सेण्टर पर पढ़ने आती-जाती हूं। सरस्वती विद्या मंदिर विधियानी की कक्षा 11 की छात्रा हूं। स्कूल व कोचिंग आते-जाते समय एक युवक मोटर साइकिल संख्या यूपी 58 एल 0627 से जिसका नाम मुहम्मद रईस पुत्र मुंशीरजा मोहल्ला बरदहिया बाजार थाना कोतवाली खलीलाबाद का रहने वाला है, अपशब्दों का प्रयोग करते हुए अश्लील हरकत करता है।
दिनांक 28 दिसम्बर 2017 को समय सुबह 9.30 बजे जैसे ही मधुकुंज से आगे पंहुची थी, मोटर साइकिल से ओवरटेक करके छेड़खानी करने लगा। शोर मचाने पर बाइक से भाग गया। घर जाकर घटना की जानकारी दिया। अपने पिता जी के साथ थाने आई हूं। पुलिस ने अभियोग पंजीकृत करके विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट अभिमन्यु पाल ने बताया कि अभियोजन की तरफ से कुल 6 साक्षी तथा बचाव पक्ष की तरफ से दो साक्षी न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। एडीजे व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आरोपी मुहम्मद रईस को पाक्सो एक्ट के आरोप में दोषसिद्ध करार दिया।
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