न्यायालय नें अवैध गांजा के आरोपी को पाॅच हजार रूपया लगाया अर्थदण्ड
न्यायालय नें अवैध गांजा के आरोपी को पाॅच हजार रूपया लगाया अर्थदण्ड
संतकबीरनगर। पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन् अभियान के दृष्टिगत पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में बुधवार को न्यायालय सी0जे0एम0 द्वारा एनडीपीएस एक्ट के मामलें में अभियुक्त को जेल में बिताई अवधि व कुल पाॅच हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
बीते 17 मई 2018 को अभियुक्त मो0 अफसर पुत्र जलालुद्दीन निवासी सेमरियांवा थाना दुधारा को 600 ग्राम अवैध गाँजे के साथ गिरफ्तार कर थाना दुधारा पर मु0अ0सं0 174/2018 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कराया था। जिसमें विवेचक उपनिरीक्षक चन्द्रभान सिंह नें विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया था। न्यायालय द्वारा उक्त अभियुक्त को जुर्मस्वीकारोक्ति के आधार पर अन्तर्गत धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के मामलें में जेल में बिताई अवधि व पाॅच हजार रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
अर्थदण्ड अदा न करने पर 20 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा।
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