चर्चित दुष्कर्म काण्ड के आरोपी लाइनमैन का जमानत अर्जी पाक्सो कोर्ट ने किया खारिज
चर्चित दुष्कर्म काण्ड के आरोपी लाइनमैन का जमानत अर्जी पाक्सो कोर्ट ने किया खारिज
-आरोपी बदरे आलम पर बेहोशी की हालत में अवयस्क दलित छात्रा के साथ दुष्कर्म का है आरोप
संतकबीरनगर। विधि संवाददाता। चर्चित दुष्कर्म काण्ड के आरोपी लाइनमैन का जमानत प्रार्थना पत्र एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात खारिज कर दिया। आरोपी बदरे आलम पर 17 वर्षीय दलित अवयस्क छात्रा को कोचिंग से बुलाकर पानी में कोई नशीला पदार्थ पिला कर बेहोशी की हालत में जबरदस्ती दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है। इस चर्चित घटना में आरोपी बदरे आलम को पुलिस ने मुठभेड में दिनांक 19 अक्टूबर 2025 को गिरफ्तार किया था। मामला जिले के कोतवाली खलीलाबाद थानाक्षेत्र के मोहल्ला तितौवा का है। विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट अभिमन्युपाल व अनिल कुमार सिंह ने बताया कि प्रकरण में पीड़िता की मां ने अभियोग पंजीकृत कराया है। बीते 18 अक्टूबर 2025 को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली को दिए प्रार्थना पत्र में उनका आरोप है कि उसकी 17 वर्षीय अवयस्क पुत्री कक्षा 12 वीं की छात्रा है। मोहल्ला तितौवा स्थित एक कोचिंग सेण्टर में कोचिंग पढ़ने जाती है। कोचिंग सेंटर आरोपी बदरे आलम उर्फ बादल पुत्र मोहम्मद अकरम मोहल्ला मड़या थाना कोतवाली खलीलाबाद के मकान में संचालित है। प्रतिदिन की भांति दिनांक 17 अक्टूबर को भी मेरी पुत्री कोचिंग पढ़ने गई थी। कोचिंग सेंटर से मोहल्ला मटिहना निवासी उसकी एक सहेली कोचिंग सेंटर से कुछ ही दूरी पर एक अज्ञात मकान में अपने साथ ले गई। आरोपी बदरे आलम वहां पर पहले से मौजूद था। आरोपी और उसकी सहेली ने साजिश के तहत पानी में कुछ मिलाकर दे दिया। पानी पीने के बाद पुत्री बेहोश हो गई। बेहोशी की हालत में आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। होश में आने पर पुत्री के पेट में दर्द हुआ तो उसकी वही सहेली जिला अस्पताल ले गई। अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण पुत्री को मेडिकल कालेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया। पुत्री की हालत गम्भीर देखते हुए पुत्री को खलीलाबाद के ही एक निजी अस्पताल में भर्ती कर दिया । वादिनी अनुसूचित जाति की महिला है। पुलिस ने अभियोग पंजीकृत करके विवेचना के उपरांत बदरे आलम के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि पीड़िता ने अपने बयान में कथन किया है कि आरोपी ने बिजली के किस्त का कागज लेने के लिए अपने घर के अंदर बुलाया और जबरदस्ती पानी पिलाया। पानी पीने के बाद चक्कर आ गया और दुष्कर्म किया। एडीजे व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात आरोपी बदरे आलम का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।
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