कोर्ट के आदेश पर महिला के साथ लूट व अश्लील हरकत करने का पंजीकृत हुआ अभियोग
कोर्ट के आदेश पर महिला के साथ लूट व अश्लील हरकत करने का पंजीकृत हुआ अभियोग
.एक ज्ञात व दो अज्ञात के विरुद्ध मोबाइल ए घड़ी व पांच हजार रुपए लूटने का दर्ज हुआ केस
संतकबीरनगर। कोर्ट के आदेश पर एक ज्ञात व दो अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अश्लील हरकत करने व मारपीट करके लूट करने का अभियोग पंजीकृत किया गया । यह आदेश सिविल जज जूनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक द्वितीय निधि मिश्र की कोर्ट के आदेश पर पंजीकृत हुआ है । घटना बखिरा थानाक्षेत्र के नन्दौर चौराहे की है । मामले में अश्लील हरकत करने के साथ मोबाइल ए घड़ी व पांच हजार रुपए लूट लिए जाने का भी आरोप लगाया गया है । पुलिस अभियोग पंजीकृत करके मामले की छानबीन कर रही है ।
प्रभारी निरीक्षक थाना बखिरा सतीश कुमार सिंह ने बताया कि प्रकरण में पीड़िता ने स्वंय सिविल जज जूनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक द्वितीय की कोर्ट में आवेदन दिया था । उसका आरोप है कि वह धर्मसिंहवा थानाक्षेत्र की रहने वाली है । दिनांक एक नवम्बर 2025 को वह अपने पति व दो छोटे बच्चों के साथ गोरखपुर से बेलौहा बाजार का टिकट लेकर सरकारी बस से आ रही थी । खलीलाबाद में एक यात्री जो अपने को मोहम्मद मोहसिन जमाल पुत्र गयासुद्दीन धर्मसिंहवा थानाक्षेत्र के दूसरे गांव पसांई का रहने वाला बताया था । पीड़िता के पीछे वाली सीट पर बैठ गया और बच्चों को टाफी देने लगा । पीड़िता ने मना कर दिया । कुछ देर बाद आरोपी पीड़िता का बाल छूने लगा तथा कन्धे पर बार . बार हाथ रखने और अश्लील हरकत करने लगा । पति व अन्य यात्रियों के विरोध करने पर नन्दौर में सबक सिखाने की धमकी दिया और फोन से दो तीन लोगों को बुला लिया । बस के नन्दौर पंहुचते ही दो अन्य लोग आ गए और गाली देते हुए मारने पीटने लगे । पीड़िता का बैग जिसमें मोबाइल ए घड़ी व पांच हजार रुपए था को छीन कर भाग गए । घटना अपराह्न लगभग साढ़े तीन बजे की है । थाने पर अभियोग न लिखे जाने पर पीड़िता ने कोर्ट की शरण लिया । प्रभारी निरीक्षक सतीश कुमार सिंह ने बताया कि अभियोग पंजीकृत करके मामले की छानबीन की जा रही है ।
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