कोर्ट के आदेश पर चौदह नामजद व सात अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज, महुली थाना क्षेत्र के ग्राम नीबा होरिल का मामला
कोर्ट के आदेश पर चौदह नामजद व सात अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज
- महुली थाना क्षेत्र के ग्राम नीबा होरिल का मामला
नाथनगर/संतकबीरनगर। न्यायालय स्पेशल जज के आदेश पर महुली पुलिस ने भीटी हरदो निवासी एवं हाल मुकाम नीबा होरिल निवासी एक व्यक्ति की तहरीर पर चौदह नामजद और छह-सात अज्ञात के खिलाफ जानलेवा हमले, जातिसूचक अपमान, मारपीट तथा महिला की अस्मिता से छेड़छाड़ के मामले में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। कोर्ट को दिए गए प्रार्थना पत्र में वादी रवि प्रताप पुत्र स्वर्गीय अवधेश कुमार निवासी भीटी हरदो एवं हाल मुकाम पता नीबा होरिल ने बताया है। कि 17 मार्च 26 की रात करीब 8ः30 बजे वह अपनी पत्नी मनभावती के साथ बाइक से ससुराल नीबा होरिल आ रहा था। आरोप है कि ओनिया बाग मिडिल स्कूल के पश्चिम स्थित आरआरसी सेंटर के पास पहले से घात लगाए बैठे आरोपितों ने उन्हें रोक लिया और चाकू, हाकी, लात-घूंसों व लोहे के पंच से हमला कर दिया। वादी के अनुसार हमले के दौरान आरोपितों ने उन्हें जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया। आरोप है कि चाकू लगने से वह गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गया। इसी दौरान कुछ आरोपितों ने उनकी पत्नी के साथ अभद्रता किया। वादी के अनुसार उसे मरणासन्न समझ धमकी देते हुए हमलावर भाग गए। शोर-शराबा होने पर ग्रामीणों के जुटने से आरोपित मौके से फरार हो गए।
वादी का कहना है कि हमले में उनके पेट, सीने और सिर सहित शरीर के कई हिस्सों पर गंभीर चोटें आईं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नाथनगर तथा बाद में जिला अस्पताल खलीलाबाद से गोरखपुर रेफर किया गया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस प्रतिवादी सियाराम सिंह उर्फ सियारु सिंह पुत्र लाली प्रसाद, रुद्रेश सिंह उर्फ मोनू सिंह पुत्र जय प्रकाश सिंह, अनीत पाल पुत्र राम अचल, अजीत कुमार उर्फ पोरई पुत्र राम अधार, सत्येंद्र उर्फ विशाल पुत्र छबिराज, अवधेश कुमार पुत्र मुद्रिका प्रसाद, सनी देवल पुत्र लाल बहादुर, सत्यपाल पुत्र चंद्रिका प्रसाद, विकास राज पुत्र सिकन्दर कुमार, देवानंद पुत्र लाल बहादुर, अभिजीत राव पुत्र अजित कुमार, उमेश उर्फ सिंटू पुत्र राम कठिन, शिवम पाल पुत्र सत्यपाल तथा जितेंद्र कुमार पुत्र राम दवन निवासीगण ग्राम नीबा होरिल के अलावा 6 से 7 अज्ञात व्यक्तियों को भी बताया गया है।
उपरोक्त के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराएं 115(2), 351(3), 352, 191(2), 109, 76, 79 तथा एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराएं 3(1)(द), 3(1)(ध) और 3(2) लगाई गई हैं। पुलिस ने बताया कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मुकदमा दर्ज किया है।
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