कोटेदार पर अनियमितता के आरोप में मुकदमा दर्ज
कोटेदार पर अनियमितता के आरोप में मुकदमा दर्ज
-डीएम के निर्देश पर पूर्ति निरीक्षक ने की कार्रवाई
संतकबीरनगर। जिलाधिकारी के निर्देश पर पूर्ति निरीक्षक अमित सिंह की जांच में एक कोटे की दुकान में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद जिलाधिकारी ने कोटेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया। इसके उपरांत, पूर्ति निरीक्षक अमित सिंह की तहरीर पर बखिरा थाना क्षेत्र के पसाई ग्राम निवासी कोटेदार अतरून्निशा (पत्नी जाहिद) के विरुद्ध मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। यह मामला सांथा ब्लॉक से संबंधित है, जहा पूर्ति निरीक्षक ने संबंधित कोटे की दुकान का गहन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान, गोदाम के सत्यापन में खाद्यान्न वितरण के आंकड़ों के अनुसार, दुकान में 58 बोरा गेहूं, 176 बोरा चावल और 24 किलोग्राम चीनी पाई गई। इसके अतिरिक्त, एक अन्य स्थान से 39 बोरा चावल बरामद हुआ। स्टॉक रजिस्टर के अवलोकन से पता चला कि अक्टूबर 2025 से नवंबर 2025 और अप्रैल 2026 के लिए नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापन नहीं किया गया था। दुकान के चौहद्दी परिवर्तन आदेश की मूल प्रति भी रजिस्टर में संलग्न नहीं मिली। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी हाट कुक्ड राशन कोटेदार के द्वारा नहीं प्राप्त कराया गया था। इस प्रकार, कोटेदार के खिलाफ वितरण संबंधी कई अनियमितताएं सामने आईं। इन सभी अनियमितताओं के आधार पर, पूर्ति निरीक्षक अमित सिंह ने पसाई के कोटेदार के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी। बखिरा थाना अध्यक्ष सतीश कुमार सिंह ने बताया कि कोटेदार पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस द्वारा मामले की विस्तृत जांच की जा रही है और नियमानुसार आवश्यक करवाई की जाएगी।
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