8 वर्षीय मासूम संग दुष्कर्म करने के आरोपी का जमानत अर्जी निरस्त
8 वर्षीय मासूम संग दुष्कर्म करने के आरोपी का जमानत अर्जी निरस्त
संतकबीरनगर। विधि संवाददाता। टाफी का लालच देकर 8 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात निरस्त कर दिया। पीड़िता आरोपी अकबर अली पर की दुकान पर टाफी लेने गई थी। आरोपी पर वादिनी की मासूम पुत्री को टाफी लालच देकर छत पर ले जाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है। मामला जिले के बखिरा थानाक्षेत्र के एक गांव का है। विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट अभिमन्युपाल, अनिल कुमार सिंह व सत्य प्रकाश गुप्त उर्फ टीटू ने बताया कि प्रकरण में पीड़िता की मां ने दिनांक 13 अक्टूबर 2025 को अभियोग पंजीकृत कराया है। उसका आरोप है कि उसकी 8 वर्षीय मासूम पुत्री 9 अक्टूबर को समय लगभग दोपहर 12 बजे गांव के अकबर अली पुत्र अब्बास अली के दुकान पर टाफी लेने गई थी। आरोपी पुत्री को टाफी का लालच देकर छत पर ले गया और उसकी चड्ढी निकाल कर उसके ऊपर सो गया। सीढ़ी पर उसके साथ चिपका रहा। घटना के बारे में किसी को जानकारी देने पर जान से मार डालने की धमकी दिया। पुलिस ने दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया। पुलिस ने आरोपी अकबर अली को दिनांक 15 अक्टूबर को गिरफ्तार किया। विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि शैक्षिक अभिलेख के अनुसार घटना के समय पीड़िता की उम्र 8 वर्ष 2 माह 10 दिन थी। एडीजे व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
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