संतकबीरनगर डीएम आलोक कुमार का इंसाफ, फर्जी दलित केस मामले में फंसे पीड़ितों को मिली बड़ी राहत
संतकबीरनगर डीएम आलोक कुमार का इंसाफ, फर्जी दलित केस मामले में फंसे पीड़ितों को मिली बड़ी राहत
डीएम का इंसाफ, फर्जी दलित केस मामले में फंसे पीड़ितों को मिली बड़ी राहत
-फर्जी दलित बनकर मुकदमों का जाल बिछाने वाले परिवार का डीएम ने निरस्त किया जाति प्रमाण-पत्र
संतकबीरनगर। जनपद के मगहर कस्बे में वर्षों से चल रहे जालसाजी के साम्राज्य का अंत करते हुए जिलाधिकारी आलोक कुमार ने न्याय के देवता के रूप में एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसने जिले में कानून के शासन पर जनता के विश्वास को और गहरा कर दिया है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने कूटरचना के सहारे अनुसूचित जाति का फर्जी मुखौटा पहनकर रसूखदारों और निर्दोषों को प्रताड़ित करने वाले अभिमन्यु प्रसाद और उसके पूरे परिवार के तुरैहा प्रमाण-पत्र को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। डीएम के इस फैसले ने न केवल पीड़ितों को बड़ी राहत दी है, बल्कि जिले के प्रशासनिक इतिहास में जिलाधिकारी आलोक कुमार की छवि एक न्याय के नायक के रूप में भी स्थापित कर दी है। डीएम के इस फैसले ने न केवल फर्जीवाड़े की नींव हिला दी है, बल्कि उन लोगों के लिए एक नजीर पेश की है जो कानून का दुरुपयोग कर दूसरों का उत्पीड़न करते हैं। इस पूरे मामले का पर्दाफाश करने में अधिवक्ता कुलदीप मिश्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। उन्होंने राज्य से लेकर केंद्र स्तर तक लंबी लिखापढ़ी की और साक्ष्यों का ऐसा अंबार खड़ा किया, जिससे फर्जीवाड़े की दीवार ढह गई।
बताते चले कि डीएम की अध्यक्षता वाली समिति की जांच में यह स्पष्ट हुआ कि यह परिवार अनुसूचित जाति तुरैहा नहीं, बल्कि तुरहा जाति का है, जो किसी भी आरक्षित श्रेणी में सूचीबद्ध नहीं है। यह पूरा मामला तब प्रकाश में आया जब अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंगल प्रसाद वर्मा, अधिवक्ता कुलदीप मिश्र और ठेकेदार उमेश चन्द्र श्रीवास्तव ने साक्ष्यों के साथ जिलाधिकारी से शिकायत की। जांच के दौरान सामने आया कि अभिमन्यु प्रसाद ने तथ्यों को छिपाकर फर्जी प्रमाण-पत्र बनवाया और इसका इस्तेमाल भाजपा नेत्री व नगर पंचायत मगहर की तत्कालीन चेयरमैन संगीता वर्मा, ठेकेदार शैलेश श्रीवास्तव और उमेश चन्द्र श्रीवास्तव के विरुद्ध एससी-एसटी एक्ट के तहत गंभीर मुकदमा दर्ज कराने के लिए किया। इतना ही नहीं, आरोपी ने इसी फर्जी पहचान के आधार पर प्रधानाचार्य डॉ. राकेश सिंह और अधिवक्ता कुलदीप मिश्र के खिलाफ भी न्यायालय में धारा 156(3) के तहत प्रार्थना पत्र दिया था, जिसे कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है। उसने जांच करने वाले हेड कांस्टेबल राम विनय यादव के विरुद्ध भी परिवाद दाखिल कर रखा है।
आपको भी दें कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति, जिसमें एडीएम जय प्रकाश, एसडीएम खलीलाबाद और जिला समाज कल्याण अधिकारी शामिल थे, ने अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर पाया कि वर्ष 1359 फसली के राजस्व रिकॉर्ड और स्कूल की टीसी में भी इस परिवार की जाति श्तुरहाश् ही दर्ज है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति शोध प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ की रिपोर्ट ने भी इसकी पुष्टि की कि तुरहा जाति अनुसूचित जाति की श्रेणी में नहीं आती। प्रमाण-पत्र निरस्त होने के बाद अब शिकायतकर्ताओं ने जिलाधिकारी से मांग की है कि अभिमन्यु के खिलाफ जालसाजी की एफआईआर दर्ज कराई जाए और अब तक सरकार से लिए गए समस्त अनुदानों की रिकवरी की जाए। इस फैसले से फर्जी प्रमाण-पत्र धारकों में हड़कंप मचा हुआ है।
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