न्यायालय नें व 6000 रुपये का अर्थदण्ड से किया दण्डित

Feb 17, 2026 - 19:25
न्यायालय नें व 6000 रुपये का अर्थदण्ड से किया दण्डित

न्यायालय नें व 6000 रुपये का अर्थदण्ड से किया दण्डित
संतकबीरनगर। पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के दृष्टिगत पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में मंगलवार को न्यायालय जे0एम0 जनपद द्वारा दो अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक का कारावास व 6000 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया। वादिनी मुकदमा श्रीमती शारजहां पत्नी मु0 इब्राहिम निवासी छपिया थाना धनघटा द्वारा 8 जुलाई 2011 को थाना धनघटा पर अभियुक्तगण, इबरार अहमद पुत्र शब्बीर अहमद, गुड्डू उर्फ जानिसार पुत्र शब्बीर निवासीगण छपिया थाना धनघटा के विरुद्ध वादिनी का छप्पर उजाड़ने व मारपीट करते हुए गाली गलौज करने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कर उपनिरीक्षक डी0डी0 शुक्ल द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया था। एनसीआर नं0 224/011 धारा 323/504/506/427 भा0द0वि0 थाना धनघटा से सम्बन्धित अभियुक्तगण उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 323 भा0द0वि0 के अपराध में न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व 500-500 रु0 के अर्थदण्ड, धारा 504 भा0द0वि0 के अपराध में न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व 1000-1000 रु0 के अर्थदण्ड, धारा 506 भा0द0वि0 के अपराध में न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व 1000-1000 रु0 के अर्थदण्ड, धारा 427 भा0द0वि0 के अपराध में न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व 500-500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 7-7 दिवस का साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।

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