गैर इरादतन हत्या के मामले में अभियुक्त गिरफ्तार
गैर इरादतन हत्या के मामले में अभियुक्त गिरफ्तार
संतकबीरनगर। सीओ मेंहदावल सर्वदवन सिंह के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष बखिरा उमाशंकर त्रिपाठी के नेतृत्व में थाना बखिरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 232/2026 धारा 105/191(2)/115(2)/351(3)/352/291 बीएनएस में वांछित अभियुक्त कमलेश पुत्र रामानन्द निवासी शिवापार थाना बखिरा को रविवार को खैरवा मोड़ नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर न्यायालय रवाना किया। थानाध्यक्ष बखिरा उमाशंकर त्रिपाठी ने बताया कि बीते 9 जून 2026 को पीड़ित अखिलेश यादव पुत्र पराग यादव ग्राम पोस्ट शिवापार थाना बखिरा द्वारा थाना बखिरा पर पर प्रार्थना पत्र दिया कि गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त व विपक्षीगण अपने खेत मे जानवर से सुरक्षा हेतु तार लगाकर उसमे सीधे करंट लगा दिये जिसके स्पर्श मे मेरा लड़का अमन पुत्र अखिलेश उम्र लगभग 10 वर्ष आ गया विद्युत स्पर्श मेरे लड़के की मृत्यु हो गयी है। विपक्षीगण द्वारा एक राय होकर हाथ में लाठी डंडा व ईट लेकर मेरे घर पर चढ़ आए और गाली गुप्ता देते हुए कहा कि तुम्हारा लड़का जो करंट से मरा है, उसके बारे में मेरे परिवार के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करओगे तो जान से मार देंगें। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बखिरा पर सुसंगत धाराओ में अभियोग पंजीकृत किया गया। उक्त प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना बखिरा पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए घटना में सम्मिलित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम में वरिष्ठ उपनिरीक्षक राजेश कुमार, सिपाही राजन खरवार, रि0का0 अनुज सिंह मौजूद रहे।
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