नाबालिग को भगाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, धनघटा क्षेत्र का मामला
संतकबीरनगर। क्षेत्राधिकारी धनघटा अभयनाथ मिश्रा के निकट पर्यवेक्षण में थाना धनघटा पुलिस नें मु0अ0सं0 184/2026 धारा 137(2),87, 64(1) बी0एन0एस0 व 5/6 पाक्सो एक्ट थाना धनघटा के मामले में अभियुक्त शिवांश तिवारी पुत्र स्व0 चन्द्रभुषण तिवारी ग्राम परसहर पश्चिमी थाना धनघटा को उमरिया चौराहा से गिरफ्तार कर न्यायालय रवाना किया। थानाध्यक्ष धनघटा नें बताया कि पीड़ित नें बुधवार को थाना धनघटा पर वादी की नाबालिग पुत्री को अभियुक्त द्वारा शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया था। थाना धनघटा पुलिस नें साक्ष्य संकलन के आधार पर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए बुधवार को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय रवाना किया। इस दौरान उपनिरीक्षक रामकेवल भारती, सिपाही रविन्द्र निषाद मौजूद रहे।
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