संतकबीरनगर न्यायालय ने लगाया दो हजार रुपये दण्ड

May 18, 2026 - 18:15
संतकबीरनगर न्यायालय ने लगाया दो हजार रुपये दण्ड

संतकबीरनगर न्यायालय ने लगाया दो हजार रुपये दण्ड


एसपी संदीप कुमार मीना के निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी में सोमवार को न्यायालय सी0जे0एम0 द्वारा अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। वादी मुकदमा उपनिरीक्षक राजमन यादव द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अभियुक्त जगरनाथ सिंह पुत्र शिव पल्टन सिंह निवासी कसैला थाना कोतवाली खलीलाबाद को 250 ग्राम अवैध गाँजा के साथ गिरफ्तार कर थाना को0 खलीलाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर उपनिरीक्षक रामसूरत मिश्रा द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया था। मु0अ0सं0 886/2013 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना को0 खलीलाबाद से सम्बन्धित अभियुक्त उपरोक्त को न्यायालय उठने तक का कारावास व 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस का साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।

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