पुलिस नें चार धोखाधड़ी करने वाले गिरोह को भेजा जेल, गरीबो से लाखो का किया था ठगी
महुली पुलिस नें चार धोखाधड़ी करने वाले गिरोह को भेजा जेल, गरीबो से लाखो का किया था ठगी
संतकबीरनगर। पुलिस नें कार्यवाही करते हुए प्रगति फिनसर्व कम्पनी में फर्जी दस्तावेजों के जरिए करीब 90 लाख रुपए की ठगी व धोखाधड़ी के मामले में चार वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष महुली दुर्गेश पाण्डेय के नेतृत्व में मु0अ0सं0 67/2026 धारा 318(4) बीएनएस में वाँछित ठगी व घोखाधड़ी कर 90 लाख रुपए हड़पने की घटना में संलिप्त चारद अभियुक्तों अभय कुमार तिवारी पुत्र गुप्तेश्वर तिवारी निवासी ग्राम बरियारपुर थाना सहतवार जनपद बलिया(ब्रांच मैनेजर) को ग्राम बरियारपुर थाना सहतवार जनपद बलिया, विरेन्द्र पुत्र बेदराम साकिन रामनगर मुडौल, रायपुर खास थाना कायमगंज जनपद फतेहगढ़ (फरुखाबाद) (बैंक मित्रा) को एग्रो कालोनी कोतवाली खलीलाबाद, शिवा वर्मा पुत्र राजकिशोर वर्मा साकिन आमा थाना पैकोलिया जनपद बस्ती (प्रगति पद) को एग्रो कालोनी कोतवाली खलीलाबाद, अकरम हुसैन पुत्र अली रजा साकिन एकडंगा भावपुर ग्राट थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर (प्रगति मित्र) को कस्बा मेहदावल बाराखाल चौराहा ई- कार्ट आफिस से अलग अलग टीमों नें गिरफ्तार किया।
पुलिस के अनुसार शुक्रवार को पीड़ित रघुवीर पुत्र हरिलाल निवासी प्रजापतिपुर पोस्ट मवैया जनपद मिर्जापुर जो प्रगति फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड, नाथनगर मुखलिसपुर थाना महुली के क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा थाना महुली पर प्रार्थना पत्र दिया कि प्रगति फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड के ब्रांच मैनेजर अभय कुमार तिवारी एवं अन्य नामजद व्यक्तियों द्वारा आपस में मिलीभगत कर गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को ट्रस्ट के माध्यम से आर्थिक सहायता/धनराशि दिलाने के नाम पर धनराशि वापस लेकर कंपनी/संस्था के साथ बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी एवं गबन किया। प्रकरण में लगभग 90 लाख रुपये की धनराशि से संबंधित धोखाधड़ी/गबन का आरोप सामने आया। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना महुली पर मु0अ0सं0 67/2026, धारा 318(4) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया।
विवेचना के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों, तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर मुकदमे में धारा 319(2), 338, 336(3), 339 बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई। गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों नें बताया कि वह लोग पूर्व में प्रगति फिन्सर्व प्राइवेट लिमिटेड बैंक, मुखलिसपुर बाजार थाना महुली में कार्यरत थे। बैंक में कुछ घोटाला हो गया था। गिरफ्तारी से बचने के लिये हम लोग हाईकोर्ट गये थे परन्तु हम लोगों के पक्ष में आदेश न मिल पाने के कारण गिरफ्तारी से बचने के लिये भाग रहे थे। इस दौरान थानाध्यक्ष महुली दुर्गेश कुमार पांडेय, अजय कुमार भारती, सिपाही आदित्य सिंह, हर्ष तिवारी, अनुराग मिश्रा, अरविन्द यादव, रितेश यादव, म0का0 शालिनी तिवारी मौजूद रहे।
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