संतकबीरनगर में ट्रेडिग के नाम पर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने वाले दो गिरफ्तार
संतकबीरनगर में ट्रेडिग के नाम पर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने वाले दो युवक गिरफ्तार
साइबर क्राइम थाना व महुली पुलिस नें निवेश के नाम पर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के दो अभियुक्त विक्रांत प्रकाश सिंह पुत्र विद्या प्रकाश सिंह निवासी ग्राम गायघाट, थाना महुली व दूसरा सत्यप्रकाश यादव पुत्र रामलालित यादव निवासी ग्राम चंद्रहर, थाना महुली को गिरफ्तार कर लिया है। साइबर क्राइम थाना एवं थानाध्यक्ष महुली ने बताया कि थाना महुली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 384/2025 धारा 318(4),316(2) बीएनएस से संबंधित प्रकरण में दो वांछित अभियुक्तों को उनके निवास स्थान से गिरफ्तार किया गया। घटना बीते 18 अक्टूबर 2025 को संतलाल मौर्य निवासी हटवा थाना महुली ने थाना महुली पर तहरीर देकर बताया कि विश्वनाथपुर में संचालित टीवीएस साल्यूशन एवं एआईआईपीएल ट्रेडिग के नाम से कार्यालय चलाने वाले व्यक्तियों नें शेयर मार्केट में निवेश पर 50 से 60 प्रतिशत तक लाभ दिलाने का झांसा देकर उनसे विभिन्न माध्यमों से कुल 51,00,000 का निवेश कराया गया। निर्धारित अवधि बीत जाने के बाद न तो लाभ दिया गया और न ही निवेश की गई धनराशि वापस की गई।
पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि अभियुक्तों नें छलपूर्वक धनराशि हड़प लिया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना महुली पर पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान मुख्य अभियुक्त धनंजय शुक्ला एवं रजनी प्रजापति को पूर्व में गिरफ्तार कर पुलिस कस्टडी रिमांड पर पूछताछ एवं साक्ष्य संकलित किए गए। जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्तगण अपने सहयोगियों के माध्यम से लोगों को अधिक लाभ का प्रलोभन देकर एआईआईपीएल ट्रेडिग नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर निवेश कराते थे। प्लेटफॉर्म पर निवेशकों को वर्चुअल बैलेंस एवं बढ़ता हुआ लाभ दिखाया जाता था, जबकि वास्तविक रूप से धनराशि शेयर बाजार में निवेश न होकर नए निवेशकों के पैसे से पुराने निवेशकों को भुगतान किया जाता था। इस प्रकार लगभग 30 करोड़ की धनराशि एकत्रित की गई। विवेचना में गिरफ्तार अभियुक्त विक्रांत प्रकाश सिंह एवं सत्यप्रकाश यादव की सक्रिय भूमिका सामने आई। दोनों अभियुक्त निवेशकों को जोड़ने, धनराशि प्राप्त करने तथा नकद एवं बैंक खातों के माध्यम से करोड़ों रुपये का अवैध लाभ अर्जित करने में संलिप्त पाए गए। जांच में यह भी सामने आया कि विक्रांत प्रकाश सिंह ने लगभग 4 करोड़ तथा सत्यप्रकाश यादव ने लगभग 50 लाख की अवैध संपत्ति अर्जित की, जिससे खजनी, सहजनवां एवं संतकबीरनगर क्षेत्र में अचल संपत्तियां खरीदी गईं।
संकलित साक्ष्यों के आधार पर धारा 318(4),316(2) बीएनएस को धारा 316(5), 61 बीएनएस में परिवर्तित करते हुए दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। मुख्य अभियुक्तों द्वारा अपराध से अर्जित धन से लखनऊ में खरीदे गए मकान को धारा 107 बीएनएसएस के अंतर्गत जब्त किए जाने हेतु न्यायालय में रिपोर्ट प्रेषित की जा चुकी है। साथ ही अपराध से अर्जित संपत्तियों के क्रय-विक्रय एवं हस्तांतरण पर उप निबंधक कार्यालय खलीलाबाद, खजनी एवं सहजनवां के माध्यम से रोक लगाने की कार्रवाई भी की गई है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उपनिरीक्षक ललितकान्त यादव, आरक्षी सौरभ यादव, आरक्षी शिवम यादव मौजूद रहे।
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